सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी

 


सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी


सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगने को गैर-कानूनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैै कि चुनावों के दौरान धर्म, भाषा, जाति, समुदाय के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता है।


 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव में उतरे उम्मीदवार या किसी पार्टी के प्रचारक वोट मांगने के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हिंदुत्व से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी इंसान और भगवान के बीच संबंध व्यक्तिगत रुचि है, इसमें राज्य का कोई रोल नहीं है। चुनाव एक धर्म-निरपेक्ष प्रक्रिया है इसलिए इसके नियमों का पूरी तरह पालन होना चाहिए।